आजकल चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत जोर दे रही हैं। भवन निर्माण हो रहे हैं, पुल पुलिया, सड़क निर्माण आदि पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रही है सरकारे। ऐसे में आप सब के मन में जिज्ञासा जरूर होगी कि सरकारी टेंडर किधर निकलते हैं, टेंडर कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कैसे टेंडर भरा जाता है, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं आदि।
टेंडर भरने के लिए कोई जरुरी नहीं कि आपकी भारी भरकम कम्पनी हो, आप व्यक्तिगत तौर पर या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म बनाकर भी टेंडर भर सकते हैं। हम आपको बताएँगे कि सरकारी टेंडर भरने के लिए आपके पास किस - किस दस्तावेज का होना जरुरी है।
1. पैन (PAN) : आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर का होना बहुत ही जरुरी है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के साथ ही पैन मिल भी जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने में आपको पैन कार्ड घर मँगवाने का भी विकल्प दिया जाता है, या फिर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी से ही काम चला लीजिए। आपके ईमेल में सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी, उसका प्रिंट ले लीजिए। अगर आपने पैन कार्ड घर मंगवाने का विकल्प चुना है और घर पर पहुँचने में देर हो रही है तो आप ऑनलाइन ही अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते है।
2. जीएसटी नंबर (GSTN) : आपको पता होगा कि व्यापार से सम्बंधित सारे टैक्स को ख़त्म करके जून 2017 से हमारे देश में Goods & Service Tax (वस्तु एवं सेवा कर) लागु हो गया है। अगर आप टेंडर भरना चाहते हैं तो आपके पास जीएसटी नम्बर होना बहुत जरुरी है, इसके बिना आप हर डिपार्टमेंट में टेंडर नहीं भर पाएंगे। हो सकता है कि छोटे टेंडर के मामलों में आपको जीएसटी से छूट मिल सकती है। आपको जिस राज्य में टेंडर भरना है उस राज्य का जीएसटी नम्बर आपके पास होना चाहिए। आपको टेंडर जीएसटी रेजिस्ट्रेशन की एक कॉपी भी अपलोड करनी होगी। कभी कभी तो लेटेस्ट जीएसटी रिटर्न की कॉपी भी मांगी जाती है। अगर आपके पास जीएसटी रेजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपसे एफिडेविट या अंडरटेकिंग देने को कहा जा सकता है कि आप टेंडर मिलने के बाद कार्य आदेश मिलने के पहले सम्बद्ध राज्य में जीएसटी रेजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। आप अपने पैन और दूसरे कागजात का इस्तेमाल करके जीएसटी रेजिस्ट्रेशन खुद से ही कर सकते हैं या फिर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को शुल्क देकर करवा सकते हैं।
3. सरकारी विभाग में रेजिस्ट्रेशन : आप जिस विभाग में टेंडर भरना चाहते हैं उस विभाग में आपकी फर्म का रेजिस्ट्रेशन एक ठेकेदार के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप निर्माण कार्य का ठेकेदार का रेजिस्ट्रेशन एक विभाग में करवा चुके हैं, तो आप उसी राज्य के दूसरे विभाग द्वारा निकाले गए टेंडर को नहीं भर सकते। किसी राज्य के लोक निर्माण विभाग में रेजिस्ट्रेशन है तो आप उसी राज्य के अन्य विभाग में टेंडर भर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कार्य आदेश (Work Order) मिलने के बाद सम्बद्ध विभाग में रेजिस्ट्रेशन करवाने को कहा जाए।